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आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार सक्रिय या स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण
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आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार सक्रिय या स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण
राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार सक्रिय या स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण
1.
संगठन और कार्य
1.1
संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(ख)(i)]
1.2
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य [धारा 4(1)(ख)(iv)]
1.3
निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(ख)(iii)]
1.4
कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(ख)(iv)]
1.5
नियम, विनियम, कार्यों के निर्वहन हेतु निर्देश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(ख)(v)]
1.6
प्राधिकरण के नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(ख)(vi)]
1.7
लोक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ एवं अन्य निकाय [धारा 4(1)(ख)(viii)]
1.8
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(ख)(ix)]
1.9
अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(ख)(x)]
1.10
लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [धारा 4(1)(ख)(xvi)]
1.11
उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))
1.12
सूचना के अधिकार की समझ को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम (धारा 26)
1.13
स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
2.
बजट और कार्यक्रम
2.1
प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं। [धारा 4(1)(ख)(xi)]
2.2
विदेशी और घरेलू दौरे
2.3
खरीद से संबंधित जानकारी
2.4
सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(1)(ख)(xii)]
2.5
विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान
2.6
सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(ख)(xiii)]
2.7
सीएजी और पीएसी पैरा
3.
प्रचार और सार्वजनिक संपर्क
4.
ई-गवर्नेंस
5.
निर्धारित जानकारी
6.
स्वयं की पहल पर दी गई जानकारी
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